सुल्तानपुर, अक्टूबर 10 -- सुलतानपुर। प्रधानी चुनाव की रंजिश में चार साल पूर्व सन्तोष सिंह की हत्या करने के चर्चित मामले के तीन आरोपियों को न्यायाधीश राकेश पांडेय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के एक वकील रवि शुक्ल ने बताया कि कोर्ट में आरोपी विजय प्रताप सिंह उर्फ गल्लन, उदय प्रताप सिंह और चालक श्याम बिहारी शुक्ला के खिलाफ अभियोजन पक्ष ठोस सबूत नहीं दे सका। तीनों पर आरोप था कि आयुष्मान अस्पताल एचएएल के निकले मुंशीगंज थाना क्षेत्र के पश्चिम दुआरा निवासी संतोष सिंह का 17 अक्टूबर 2021 को दीनापुर पुल के पास रोड एक्सीडेंट किया जिससे उसकी मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी मधुलिका सिंह ने चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था।

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