नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की याचिका पर 2026 में सुनवाई करेगा। याचिका में उन्होंने 2023 में 'सनातन धर्म को खत्म करने संबंधी अपने बयान पर दर्ज सभी प्राथमिकियों और शिकायतों को एकसाथ संलग्न करने एवं मामलों को एक स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। स्टालिन की याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता (स्टालिन) की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बताया कि स्टालिन के खिलाफ कई प्राथमिकी और शिकायतें दर्ज की गई हैं। रोहतगी ने कहा कि इस अदालत ने पहले भी कई मामलों में दो काम किए हैं। न्यायमूर्ति नाथ ने इसके जवाब में कहा कि इस अदालत ने पहले भी कई काम किए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें भी वही काम करना च...