उरई, दिसम्बर 3 -- कालपी। संवाददाता महेवा विकासखंड के ग्राम सधारा में स्थित परिषदीय विद्यालय के परिसर में तहसीलदार अभिनव कुमार तिवारी की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों को शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तथा कानून की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। राजस्व विभाग तथा न्याय विभाग के तत्वावधान में आयोजित विधिक जागरूकता एवं विधिक साक्षरता शिविर में कालपी के तहसीलदार अभिनव कुमार तिवारी ने बताया कि बाल संरक्षण के लिये कानून में व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि बाल श्रम कराना कानूनी अपराध है। तहसीलदार ने कहा कि बच्चों एवं नाबालिग के प्रति शोषण करने पर पास्को एक्ट के अंतर्गत कारवाई की जाती है तथा जमीनों के दाखिल खारिज, विरासत तथा राजस्व विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओ को बतलाया। उ...