प्रतापगढ़ - कुंडा, जून 12 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सदर विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आयोग ने आदेश में कहा है कि एसपी पुलिस की मदद से अधिशासी अभियंता को गिरफ्तार कराने के बाद 18 जून तक आयोग के समक्ष मामले की सुनवाई के समय पेश करने को कहा है। सदर तहसील के भंगवाचुंगी में रहने वाले शिवमूर्ति विश्वकर्मा ने आयोग में सात मार्च 2017 को परिवाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आयोग ने 26 अक्तूबर 2016 को अधिशासी अभियंता प्रतापगढ़ को मीटर रीडिंग के अनुसार बिल देने का आदेश दिया था। साथ ही पहले जमा धनराशि यदि लेजर में नहीं चढ़ाया गया है तो धनराशि मूल रसीद देखकर समायोजित की जाए लेकिन अधीक्षण अभियंता ने शिवमूर्ति के मीटर की रीडिंग ...