रांची, अगस्त 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। सदर अस्पताल में एंबुलेंस से मरीज को उतारकर पैदल ले जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए उठाए गए कदम की जानकारी सरकार को देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन कोर्ट में उपस्थित हुए। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया की मीडिया रिपोर्ट पूरी तरह सही नहीं है। अस्पताल परिसर में गाड़ी लगी हुई थी, जिस कारण गेट जाम था। जाम के कारण एंबुलेंस अंदर नहीं जा सकी थी, इस कारण मरीज को उतारकर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में पार्किंग निजी कंपनी के पास है। कंपनी से भविष्य में गेट जाम न हो, इसे सुनि...
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