आगरा, अप्रैल 17 -- सत्र न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया है। इससे विपक्षी पत्नी और उसके परिजनों को राहत मिली है। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता वरुण कुमार शर्मा ने पैरवी की। दयालबाग निवासी वादी की शादी जनवरी 22 में दिल्ली में रहने वाली के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद वादी को ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी के पेट में अल्सर है। तथ्य को छुपा कर उसकी शादी की गई। विवाद के चलते वह अलग रह रहे थे। आरोप था कि मई 22 को वादी की पत्नी व उसके परिजनों ने वादी के घर आकर गाली गलौज व मारपीट कर पत्नी के इलाज के लिए पैसे मांगे। जिस पर उन्हें रुपये दे दिए। नवंबर 22 को पुन: वादी के घर आकर विपक्षीगण नगदी और जेवरात निकाल कर ले गए। वादी के मुकदमे में संज्ञान लेकर अदालत ने 31 अगस्त 24 को विपक्षीगण को तलब करने के आदेश दिए थे। जिस पर विपक्षिय...