बागेश्वर, दिसम्बर 2 -- सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर ने सीजेएम के निर्णय को बरकरार रखा। आरोपी को एक साल का साधारण कारावास व दस हजार का अर्थदंड से दंडित किया है। घटनाक्रम के अनुसार इंडियन बैंक बागेश्वर ने थना कोतवाली में तहरीर देकर वह बैंक में शाखा प्रबंधक के तौतर पर कार्यरत हैं। उनकी शाखा में पूर्व में तैनात सुमित चौहान पुत्र सूरत सिंह निवासी निवासी इंद्रविहार कौलगढ़ देहरादून ने कार्य किया। इस दौरान बैंक से संचालित सरकारी विभाग के विभिन्न खातों से 53 लाख, 78 हजार 068 रुपये की धनराशि एनईएफटी, आरटीजीएस के माध्मय से अपने संबंधियों तथा अन्य व्यक्तियों के नाम खोले गए विभिन्न खातों में भेजे। बैंक को इसकी जानकारी विभागीय जांच में हुई। धनराशि के गबन के मामले में बैंक के उच्चाधिकारियों ने सुमित से पूछताछ की गबन की गई राशि जमा करने को कहा। धनराशि की वसू...