मेरठ, दिसम्बर 17 -- बहसूमा के ताजपुर में 16 साल पहले हुए सतीश हत्याकांड में तीन कातिलों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में पिता-पुत्र भी शामिल हैं। ताजपुर गांव निवासी सतीश की 26 फरवरी 2009 को कुछ आरोपियों ने हत्या कर दी थी। 27 फरवरी को बहसूमा थाने में सतीश के भाई नरेंद्र ने तीन आरोपियों सुशील पुत्र रोहताश, हेमंत पुत्र सुशील और मधुसूदन पुत्र अशोक निवासीगण ताजपुर पर मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट-2 में चल रही थी। कोर्ट ने तीनों कातिल सुशील, उसके बेटे हेमंत और मधुसूदन को आजीवन कारावास के साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...