बुलंदशहर, फरवरी 17 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजीत सिंह ने सिकंदराबाद क्षेत्र में नौ साल पहले हुए सतीश हत्याकांड में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजक सुरेन्द्र सिंह, मनुराज सिंह व प्रवीण राणा ने बताया कि सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव गेसूपुर निवासी सतीश कुमार की गांव के ही सुंदर पुत्र शीशराम ने हत्या कर दी थी। सतीश के सिर में चोट पहुंचाकर और गले में रस्सी का फंदा लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। 17 फरवरी 2016 को सिकंदराबाद कोतवाली पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद में न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया था। इस अभियोग को आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित करते हुए न्यायालय में सशक्त पैरवी कर की गई। मुकदमे में कुल 11 गवाह परिक्षित हुए। जिल...