नई दिल्ली, अगस्त 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ओडिशा स्थित सतकोसिया बाघ अभयारण्य में कथित तौर पर प्रस्तावित निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र और ओडिशा सरकार से जवाब-तलब किया। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल की दलीलों पर संज्ञान लिया और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति से भी जवाब तलब किया। बंसल ने बाघ अभयारण्य के आसपास निर्माण और विकास गतिविधियों के लिए अंगुल, नयागढ़, बौद्ध और कटक के जिलाधिकारियों द्वारा दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) रद्द करने का अनुरोध किया। याचिका में पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील बाघ अभयारण्य में पर्यटन अवसंरचना और अन्य प्रस्तावित निर्माणों के अनियंत्रित विस्तार का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने जिलाधिकारियों द्व...