बुलंदशहर, सितम्बर 25 -- बुलंदशहर। न्यायालय एसीजे/एसडी-1 के न्यायाधीश अंकुर चौधरी ने वर्ष 2022 में शिकारपुर क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के मामले में अभियुक्त चालक को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में शिकारपुर क्षेत्र में ट्रक से टक्कर लगने पर एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। 6 अक्तूबर 2022 को शिकारपुर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच कर आरोपी प्रेमपाल पुत्र यादराम निवासी गांव हात्मपुर मुस्तफाबाद(शिकारपुर) के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन...