रांची, अक्टूबर 3 -- रांची, संवाददाता। मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में हुए सड़क हादसे में मृतक नवल किशोर प्रसाद के परिजनों को Rs.34 लाख 15 हजार 440 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। एमएसीटी के पीओ निशांत कुमार ने यह राशि राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड को 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। निर्णय में कहा गया कि मुआवजा राशि सभी दावेदारों मृतक के बेटों और बेटी के बीच समान रूप से बांटी जाएगी। मामला 27 जून 2018 का है। जब बीआईटी मेसरा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में कार सवार शिवम विहार दीपाटोली निवासी सेवानिवृत्त इंजीनियर नवल किशोर प्रसाद की मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक के बेटे और बेटी ने कुल Rs.44 लाख 89 हजार 20 रुपए का दावा किया था। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और आय ...