नई दिल्ली, सितम्बर 9 -- एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने एक सड़क हादसे में जान गवाने वाले शख्स के परिजनों को 2.52 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण ने 2023 में सड़क दुर्घटना में मारे गए 30 साल के एक शख्स के मामले में यह फैसला सुनाया। न्यायाधिकरण ने कहा कि दुर्घटना के दिन अजन्मे बच्चे को भी मृतक आश्रित माना जाना चाहिए।ट्रिब्यूनल ने कहा कि साबित हो गया है कि लापरवाह ड्राइविंग के कारण ही यह हादसा हुआ था। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की पीठासीन अधिकारी शैली अरोड़ा ने अपने फैसले में कहा कि यासीन खान के परिवार के सदस्यों को 2.52 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया जाना चाहिए। यासीन खान की 19 मई, 2023 को एक बस की टक्कर से मौत हो गई थी। यासीन के वकील सुमित चौधरी ने ट्रिब्यूनल को बताया कि यासीन एक अस्पताल में सी...
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