रांची, सितम्बर 4 -- रांची, संवाददाता। अरगोड़ा-हरमू मार्ग पर 10 अगस्त को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जेल में बंद अपर बाजार निवासी आरोपी आदर्श राज उर्फ मोहित राज को अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। आरोपी को आगे भी न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत में गुरुवार को उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात अदालत ने याचिका खारिज कर दी। इससे पूर्व दाखिल याचिका पर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने लंबी बहस की। याचिकाकर्ता पर लगे आरोप को बहस के दौरान सही बताया। कहा कि ऐसे आरोपी को जमानत पर छोड़ने पर जांच प्रभावित हो सकती है। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि मामले में निर्दोष है। जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात याचिका खारिज कर दी। उसने जमानत की गु...