गुड़गांव, जनवरी 8 -- गुरुग्राम। गुरुग्राम के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने एक अहम फैसले में सड़क दुर्घटना के शिकार हुए 39 वर्षीय दीपक केशव देव शर्मा के परिजनों को 72.86 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी, बस मालिक और चालक संयुक्त रूप से इस राशि का भुगतान करेंगे। तेज रफ्तार बस ने ली थी जान घटना सात अक्तूबर 2020 की है। एक निजी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत दीपक अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। सेक्टर-37 थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अनियंत्रित बस ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। चश्मदीदों के अनुसार, बस चालक बेहद लापरवाही से वाहन चला रहा था। हादसे में गंभीर रूप से घायल दीपक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ब्याज के साथ मिलेगी रा...
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