नई दिल्ली, जून 15 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। अदालत ने वर्ष 2016 में हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को 8.2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि भले ही कोई भी धनराशि हादसे के मानसिक और शारीरिक दर्द को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती, लेकिन यह पीड़ित को कुछ हद तक राहत पहुंचा सकती है। यह मामला अखलाक अली नामक व्यक्ति द्वारा दायर मुआवजा याचिका से जुड़ा था। उसे 8 अप्रैल 2016 को पीछे से दो बाइकों ने टक्कर मार दी थी। ये बाइकें तेज रफ्तार में और लापरवाही से चलाई जा रही थीं और यातायात नियमों का उल्लंघन कर रही थीं। हादसे में अली को गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मोटर वाहन दावा अधिकरण (एमएसीटी) की पीठासीन अधिकारी शैली अरोड़ा की अदालत ने आदेश में कहा कि पीड़ित के बयान में कोई विरोधाभास नहीं मिला...