नई दिल्ली, नवम्बर 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसा पीड़ितों को कैशलेस इलाज और बीमा कवरेज का पूरा लाभ देने के लिए नीति बनाने का आदेश देने की मांग से जुड़े मुद्दे को जस्टिस अभय मनोहर सप्रे कमेटी को भेज दिया है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति को 6 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने 2012 से लंबित जनहित याचिका में दाखिल अर्जी पर विचार करते हुए यह मुद्दा समिति के विचारार्थ भेजा है। शीर्ष अदालत में यह अर्जी डॉ. एस. राजसीकरन (गंगा हॉस्पिटल, कोयंबटूर के ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और हेड) ने सड़क हादसे में हुई मौतों का जिक्र करते हुए अर्जी दाखिल की है। शीर्ष अदालत में दाखिल अर्जी में केंद्र सरकार को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 162 (1) के तहत एक योजना बनाने का आदेश देने की ...