प्रयागराज, नवम्बर 13 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। शहर के राजरूपपुर इलाके में 19 अक्तूबर 2025 को हुए बहुचर्चित सड़क हादसे के मामले में गुरुवार को विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) के न्यायाधीश योगेश कुमार-तृतीय ने आरोपी रचित मध्यान को सशर्त जमानत दे दी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि रचित मध्यान निर्दोष है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह मिर्गी रोग से ग्रसित है। घटना के समय उसने वाहन सामान्य गति से चलाया था। जमानत आवेदन के साथ संलग्न 'ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट' रिपोर्ट में यह पाया गया कि वह नशे में नहीं था। वहीं अभियोजन ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों के तर्क सुनने और पुलिस प्रलेखों के अवलोकन के बाद न्यायालय ने माना कि अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत दस्तावे...