गाज़ियाबाद, जनवरी 16 -- गाजियाबाद। अंकुर विहार थाना क्षेत्र में कार को तेज और लापरवाही से चलाकर हादसा करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-02, गाजियाबाद ने आरोपी राजेश शर्मा को जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के अनुसार वर्ष 2023 में अंकुर विहार थाना क्षेत्र में हुई घटना में आरोपी ने वैगनआर कार को लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी थी, जिससे लोगों को चोटें आई थीं, जिनमें गंभीर रूप से घायल होने का भी मामला था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान आरोपी राजेश शर्मा ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को कुल 2500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर साधारण कारावास...