नई दिल्ली, अप्रैल 28 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 'सड़क हादसा के पीड़ित लोगों को त्वरित यानी गोल्डन आवर में समुचित इलाज मुहैया कराने के लिए एक सप्ताह के भीतर कैशलेस इलाज की योजना को लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से मिली फटकार के बाद दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज मुहैया कराने की योजना को लागू करने के बारे में यह जानकारी दी। जस्टिस अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू होते ही, आदेश के बाद भी हादसा पीड़ितों को गोल्डन आवर में इलाज देने के लिए कैशलेस योजना को लागू करने में हो रही देरी पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। पीठ ने केंद्र से कहा कि आप बड़े-बड़े राजमार्गों का निर्माण कर रहे हैं लेकिन सुविधाओं के अभाव में लोग वहां मर रहे हैं। जस्ट...