नई दिल्ली, मई 13 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से सड़क हादसा के पीड़ित लोगों को त्वरित यानी गोल्डन आवर में समुचित इलाज मुहैया कराने के लिए एक सप्ताह के भीतर कैशलेस योजना को सही अर्थों में लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने यह निर्देश तब दिया, जब केंद्र सरकार ने कहा कि हादसा पीड़ितों को समुचित और समय पर इलाज देने के लिए कैसलेस योजना को अधिसूचित कर दी गई है। केंद्र ने कहा कि इस योजना के तहत पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। जस्टिस अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने इसके बाद योजना को सही अर्थों में लागू करने और इसके समुचित क्रियान्वयन को लेकर केंद्र सरकार को अगस्त, 2025 के अंत तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। पीठ ने हलफनामा में, उन सड़क हादसा पीड़ितों के...