बिलासपुर, सितम्बर 24 -- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों और सार्वजनिक सड़कों पर लगातार हो रहे स्टंट, गुंडागर्दी और तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाने जैसी घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सड़क पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने राज्य सरकार और पुलिस को कड़ी चेतावनी देते हुए दोषियों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।9 नाबालिग सहित 15 युवक हिरासत में लिए गए हाईकोर्ट को बताया गया कि रायपुर के खरोरा क्षेत्र में युवकों ने हाइवे पर पटाखे जलाते हुए केक काटा, वहीं बिलासपुर रतनपुर बायपास रोड पर कुछ लड़कों ने तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाया था। इस दौरान ट्रैफिक जाम और दहशत का माहौल बना। पुलिस ने बिलासपुर की घटना मे...