पटना, जनवरी 30 -- राज्य में बनने वाली सड़कों की तकनीकी स्वीकृति अब दो चरणों में ली जाएगी। खासकर वैसी सड़कें जिसमें कुल लंबाई में से 20 फीसदी से अधिक का जमीन अधिग्रहण होना जरूरी होगा। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया है। राज्य में बनने वाले स्टेट हाईवे, एमडीआर के साथ ही पुल-पुलिया पर लागू होगा। विभागीय आदेश में कहा गया है कि जिन योजनाओं में भूमि अधिग्रहण होना होता है, उसमें जमीन का अधिग्रहण किए बगैर ही पूरी कार्ययोजना एक साथ जारी कर दी जाती है। लेकिन भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण संबंधित योजनाओं पर काम नहीं हो पाता है। विभाग के अन्तर्गत ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिसमें इन कारणों से काफी विलंब हो रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं में भूमि अधिग्रहण के मामलों को पर्यावरणीय मंजूरी के साथ प्री-...