पटना, जून 21 -- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में सड़क दुर्घटना की मुआवजा प्रक्रिया में हुए संशोधन को रद्द करते हुए पुन: पुरानी व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में चिराग पासवान ने कहा कि पूर्व की व्यवस्था में संबंधित जिले के डीएम या एसडीएम द्वारा पीड़ित परिजनों को शीघ्र राहत प्रदान की जाती थी, जिससे संकट की घड़ी में उन्हें आर्थिक संबल मिल जाता था। परंतु अब संशोधित नियमों के अनुसार, मुआवजा राशि परिवहन विभाग की ओर से संबंधित वाहन मालिक या उनकी इंश्योरेंस कंपनी से वसूली जायेगी। इसके लिए दावा ट्रिब्यूनल प्रक्रिया से गुजरना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया तकनीकी और समय लेने वाली है। इससे तत्काल राहत मिलना असंभव हो गया है। चिर...
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