पटना, जुलाई 11 -- पटना हाईकोर्ट ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़कों और स्टेशन परिसर में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दायर अर्जी पर सुनवाई की। शुक्रवार को भरत प्रसाद सिंह की ओर से दायर अर्जी पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया कि पाटलिपुत्र स्टेशन को आशियाना-दीघा संपर्क रोड से जोड़ने के लिए भूमि अधिग्रहण में काफी देरी हो रही है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई के दौरान भूमि अधिग्रहण के संबंध में पूरा ब्योरा पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले पर 18 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की। बता दें कि गत सुनवाई में कोर्ट ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन की अव्यवस्था और काम की धीमी रफ्तार को गंभीरता से लिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस रेलवे स...