नई दिल्ली, नवम्बर 25 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सड़क हादसा पीड़ितों को कैशलेस इलाज और बीमा कवरेज का पूरा लाभ देने के लिए नीति बनाने का आदेश देने की मांग से जुड़े मुद्दे को सड़क सुरक्षा पर बनी जस्टिस अभय मनोहर सप्रे कमेटी को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सप्रे की अगुवाई में गठित समिति को शीर्ष अदालत ने इस पर विचार करने के बाद 6 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने 2012 से लंबित जनहित याचिका में दाखिल अर्जी पर विचार करते हुए यह मुद्दा समिति के विचारार्थ भेजा है। शीर्ष अदालत में यह अर्जी डॉ. एस राजसीकरन (गंगा हॉस्पिटल, कोयंबटूर के ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और हेड) ने सड़क हादसे में हुई मौतों का जिक्र करते हुए अर्जी दाखिल की है। शीर्ष अ...