नई दिल्ली, मार्च 17 -- :::: नीतीश कटारा हत्याकांड ::: - सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक कठोर कदम नहीं उठाते, तब तक आदेशों का पालन नहीं होता नई दिल्ली, विशेष संवाददाता नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव पहलवान की सजा माफी वाली अर्जी पर निर्णय नहीं लिए जाने पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। साथ ही दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। साथ ही उन्हें अगली सुनवाई पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश होने का निर्देश दिया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि जब तक कठोर कदम नहीं उठाए जाते, तब तक अदालती आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। हमारा मानना है कि जब तक अवमानना नोटिस जारी नहीं किया जाता, तब तक हमारे आदेशों का पालन नहीं किया जाता है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब ब...
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