रामपुर, नवम्बर 20 -- एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से सात साल की सजा से दंडित सपा नेता आजम खां और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम सेशन कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। बुधवार को उन्होंने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अलग-अलग अपील दाखिल की है। जिस पर अब 25 नवंबर को सुनवाई होगी। अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में बीती 17 नवंबर को अब्दुल्ला आजम और आजम खां को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल की अदालत ने सात साल कैद और 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए आजम खां और अब्दुल्ला आजम एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने अधिवक्ता विनोद शर्मा और जुबैर अहमद खां के माध्यम से अलग-अलग अपील दाखिल कर दी है। आजम-अब्दुल्ला की अपील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कापी स्टेट को रिसीव करा दी है। ए...