मेरठ, जून 18 -- मेरठ/हस्तिनापुर। तीन साल पूर्व 29 अगस्त 2022 को हस्तिनापुर नगर के रामलीला मैदान कॉलोनी में एक बैंक मैनेजर की पत्नी व पांच वर्षीय पुत्र की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने मंगलवार को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट मेरठ चन्द्रशेखर मिश्र ने थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में हुए हत्या के आरोपी हरीश निवासी गौतमबुद्धनगर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 36 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा संदीप कुमार ने थाना हस्तिनापुर में दर्ज कराया था। बताया था कि वह बिजनौर जिले में बैंक मैनेजर के पद पर तैनात है। घटना के दिन 29 अगस्त 2022 को वह ड्यूटी पर गया था। रात को जब वह घर पहुंचा तो देखा कि घर का ताला लगा है। जब वह गेट तोड़कर अंदर पहुंचा तो देखा कि कमरे में सामान बिखरा...