बिजनौर, मार्च 8 -- बिजनौर। पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति ओमपाल सैनी को दोषी पाते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निजेंद्र कुमार की कोर्ट ने 20 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है। एडीजीसी अजीत पंवार ने बताया कि वादी शेर सिंह पुत्र रामनाथ सिंह निवासी गांव सिसौना थाना हीमपुर ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि उसकी बहन सविता की शादी घटना से दस वर्ष पूर्व ओमपाल सैनी पुत्र लल्लू सिंह निवासी मोहल्ला नई बस्ती राजा का ताजपुर थाना नूरपुर के साथ हुई थी। सविता के दो बच्चे बेटी मानवी और बेटा युवराज है। ओमपाल सैनी अधिक शराब पीता था और शराब पीकर अक्सर कलह रखता था और बहन सविता के साथ मारपीट करता था। 11 फरवरी 2023 को ओमपाल ने फोन पर सूचना दी कि उसकी बहन खत्म हो गई है, जल्दी आ जाओ व...