मुजफ्फरपुर, मार्च 22 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता।जेल में सजायाफ्ता कैदी अशोक कुमार मिश्रा के साथ मारपीट के 28 साल पुराने मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूर्वी नंदनी की कोर्ट ने पूर्व सांसद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामले में 10 अप्रैल 1996 में मिठनपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बचाव पक्ष सह पूर्व सांसद के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व सांसद को कोर्ट ने बरी कर दिया है। मामले में दो गवाही हुई थी। दोनों गवाह पक्षद्रोही हो गए थे। जानकारी हो कि, इस केस में पूर्व सांसद के अलावा पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, रामू ठाकुर, बबलू श्रीवास्तव और एक अज्ञात कैदी को आरोपित बनाया गया था। इसमें रामू ठाकुर और बबलू श्रीवास्तव की मौत हो चुकी है। जबकि, पूर्व विधायक...