लखनऊ, अक्टूबर 30 -- चेक के बाउंस के एक मामले में सैयद समीर मेहंदी को सजा सुनाए जाने के बाद भी गिरफ्तारी न करने पर अदालत ने पुलिस महानिदेशक और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। कोर्ट ने कमिश्नर और महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि दोषी सैयद समीर मेहंदी को कोर्ट ने एक साल की कैद और बीस लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया था और उसे जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के बाद आरोपी ने पैसा नहीं जमा किया और फरार हो गया। कोर्ट ने लगातार गिरफ्तारी वारंट, जमतनातदारो को नोटिस, कुर्की वारंट और रिकवरी वारंट जारी करते हुए कैसरबाग पुलिस को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। पुलिस न दोषी को पेश कर रही और न ही वारंट पर कोई रिपोर्ट कोर्ट को भेज रही है। जिससे कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है। कोर्ट ने कहा की ऐसा लगता है कि कैसरबाग था...
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