रांची, अगस्त 6 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने चेक बाउंस केस में सजायाफ्ता कांके थाना क्षेत्र के डिमॉन्स्ट्रेटर कॉलोनी निवासी लालू जॉब की क्रिमिनल अपील को खारिज कर दिया है। चेक बाउंस के मामले में जेएम कोर्ट द्वारा सुनाई गई 6 महीने की साधारण कारावास और Rs.3.5 लाख का मुआवजा व Rs.5,000 का जुर्माना बरकरार रखा गया है। यह मामला वर्ष 2022 का है, जब लालू ने शिकायतकर्ता मनोज कुमार सिंह को Rs.2,50,000 का चेक सौंपा था। शिकायतकर्ता ने उसे 14 सितंबर 2022 को बैंक में जमा किया, लेकिन अपर्याप्त राशि के कारण चेक 15 सितंबर 2022 को बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने एक नवंबर 2022 को चेक बाउंस का मुकदमा किया था। अदालत ने अपील खारिज करने के साथ ही पहले से मिली जमानत रद्द कर दी है। आरोपी लालू को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण क...