हमीरपुर, मई 24 -- हमीरपुर, संवाददाता। सदर कोतवाली के टिकरौली गांव में पुराने मकान के बटवारे के विवाद में सगे भाई ने अपने मित्र के साथ मिलकर चाकू से जानलेवा हमला कर लहूलुहान किया था। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रहलाद सिंह ने आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास व बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता विशंभर पाल ने बताया कि सदर कोतवाली में 17 अक्टूबर 2018 को पप्पू पुत्र रामशंकर ने तहरीर देकर बताया कि उसके पिता पैतृक गांव टिकरौली गये थे। वहां पर पुराने मकान के बटवारे को लेकर उनके बड़े भाई रामदास से वाद-विवाद हो गया। जिस पर बड़े भाई ने जान से मारने की नीयत से फरसे से सिर में वार किये। इनके मित्र रघुवीर निवासी टिकरौली ने चाकू से हमला किया। जिससे उसके पिता लहूलुहान होकर गिर गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंच...
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