गिरडीह, मई 22 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। सगे भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ हरिओम कुमार की अदालत ने बुधवार को सरिया थाना क्षेत्र के कोयरीडीह निवासी अजय राम को यह दंड दिया है। अदालत ने अजय को अपने सगे छोटे भाई विजय राम को पेट्रोल छिड़कर जलाकर हत्या करने का दोषी पाये जाने पर दंडित किया है। इसके पूर्व अदालत में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई शुरू हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा ने न्यूनतम सजा देने की अपील की। कहा कि अजय राम पर पहले से कोई आपराधिक मुक़दमा नहीं है। वहीं पीपी अशोक कुमार ने कहा कि यह एक जघन्य हत्या है। सगे भाई ने छोटी बात को लेकर घटना को अंजाम दिया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद दोषी को दंडित किया। यह घटना सरिया थाना क्ष...