महाराजगंज, नवम्बर 27 -- महराजगंज, वरिष्ठ संवाददाता। ठूठीबारी थाना क्षेत्र के कड़जा गांव में बीते 20 मई 2006 को हुई हत्या के मामले में जिला जज की अदालत ने सजा सुनाई है। गांव निवासी गिरीश चंद पाण्डेय, संजय कुमार पाण्डेय, अखिलेश पाण्डेय, अशोक पाण्डेय व शकुंतला देवी को ओंकार नाथ पाण्डेय की हुई हत्या के आरोप में जिला जज अरविंद मलिक ने दोष सिद्ध करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार थाना ठूठीबारी अंतर्गत कड़जा गांव निवासी ओंकार नाथ पाण्डेय की 20 मई 2006 की सुबह रास्ते में गोबर रखने के मामले में अपने सगे भाई गिरीश चंद पाण्डेय व उसकी पत्नी शकुन्तला देवी तथा पुत्रों संजय कुमार पाण्डेय, अखिलेश पाण्डेय, अशोक पाण्डेय से विवाद हो गया। आरोप लगा कि गिरीश चंद पाण्डेय...