कौशाम्बी, नवम्बर 27 -- मंझनपुर, संवाददाता। विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने सगे भाइयों से कुकर्म करने वाले आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। घटना सरायअकिल थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई थी। अभियोजन के अनुसार दो अगस्त वर्ष 2023 को सरायअकिल थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने आकर तहरीर दी। आरोप लगाया कि उसके नाबालिग बच्चे बकरी चराने के लिए नहर की ओर गए थे। इसी दौरान सरायअकिल के बुद्धिपूरी मोहल्ला निवासी शुभम ओझा उर्फ डब्बू पुत्र शिव शंकर दोनों बच्चों को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले गया। दोनों बच्चों के साथ गंदा काम किया। कुकर्म का शिकार हुए बच्चे रोते हुए घर आए तो परिजनों को जानकारी हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना की। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में विशेष न्यायाध...