मुरादाबाद, सितम्बर 11 -- शादी का झांसा देकर सगी ममेरी बहन से दुष्कर्मी में कोर्ट ने पन्द्रह साल सजा सुनाई है। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट एक्ट-द्वितीय घनेन्द्र कुमार ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। किशोरी अवैध संबंध में गर्भवती हुई तो शादी करने का झांसा देकर गर्भपात करा दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोषी के पिता समेत पांच आरोपियों को साक्ष्य न होने पर दोष मुक्त कर दिया। ठाकुरद्वारा में एक ग्रामीण की ओर से 25 मई, 2022 को ठाकुरद्वारा के गंज मसतल्लीपुर के फैजी के अलावा उसके पिता इंतजाम समेत छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में कहा गया कि फैजी ने पुत्री से पहले शादी का बहाना बनाया और अवैध संबंध बनाए। पीड़िता गर्भवती हुई तो उसने शादी से इंकार कर दिया। पुत्री ने इस पर सारी बात अपने ...