उन्नाव, मई 10 -- उन्नाव। न्यायालय ने दो सगी बहनों से छेड़छाड़ करने के आरोपी को अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी माना है। न्यायाधीश ने दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दही थानाक्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पांच मई 2018 की शाम करीब चार बजे उसकी बहनें बहन घर पर अकेली थी। इसदौरान राजेपुर गांव निवासी अनिल घर में घुस गया और दोनों बहनों से छेड़छाड़ करने लगा। बहनों के विरोध करने व शोर मचाने पर पड़ोसियों को आता देखकर आरोपी मौके से भाग निकला। शाम को वह घर लौट रहा था इसीदौरान अनिल रास्ते में मिला और मारपीट की। आरोपी ने उसे पुलिस को शिकायत करने पर धमकी भी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी...