हल्द्वानी, मई 2 -- हल्द्वानी। शहर में ई-रिक्शा पंजीकरण नहीं कराने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि अब ई-रिक्शा का पंजीयन केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों का ही किया जाएगा। साथ ही पंजीयन के समय वाहन का एकमुश्त कर (वन टाइम टैक्स) जमा कराना अनिवार्य होगा। संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ गुरुदेव सिंह ने बताया कि बकाया सूची की जांच में सामने आया है कि बड़ी संख्या में ई-रिक्शा मालिक टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं। सीज किए गए कई वाहन मालिक तो अपने वाहन छुड़ाने तक नहीं आ रहे हैं, जिससे राजस्व को नुकसान हो रहा है। अधिकारियों के अनुसार बाहरी राज्यों के पते पर भी ई-रिक्शा का पंजीकरण किया जा रहा था, जिसे अब पूरी तरह बंद किया जाएगा। उन्होंने सभी वा...
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