अयोध्या, मार्च 9 -- बीकापुर, संवाददाता। सऊदी अरब में नौकरी दिलाने एवं वीजा बनवाने के नाम पर 13 लाख 19 हजार दो सौ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने का आदेश बुधवार को दिया है। इस दौरान मामले की पर भी अधिवक्ता मनोज यादव, एखलाक अहमद ने की है। अधिवक्ता मनोज यादव ने बताया कि कोतवाली बीकापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नदरौली निवासी पीड़ित इरफान ने विपक्षी सोहराब सिद्दीकी, दरब सिद्दीकी, मोईन अहमद तथा अब्दुल बारी पर यह आरोप लगाया है की विपक्षीगण एक रिश्तेदारी में आए थे जिसने सऊदी अरब में दो हजार रूपये रियाल प्रति माह पर नौकरी दिलाने की बात बताई थी। जिसके झांसे में आकर पीड़ित ने वीजा और मेडिकल परीक्षण करने के नाम पर 33 बार अकाउंट के माध्यम से विप...