गाजीपुर, जनवरी 31 -- गाजीपुर, संवाददाता। डीएम आर्यका अखौरी के निर्देश जनपद के सभी सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों जिसमें 10 या 10 से अधिक कार्मिक कार्यरत है। यहां आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। यहा किसी भी शिकायत पर (50000 रूपया तक का जुर्माना) अधिरोपित करने की व्यवस्था है। जिन्होने अधिनियम की धारा 4 की उप धारा 1 के अनुक्रम में आन्तरिक समिति का गठन नही किया है। उन्होने कहा कि लैंगिक उत्पीड़न के शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए डीएम ने तहसील क्षेत्र के लिए उपजिलाधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए खंड विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
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