लखीसराय, जनवरी 30 -- लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय लखीसराय के जिला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजन कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को चानन थाना क्षेत्र के बसमतिया गांव में जून 2014 में हुए एक 13 वर्षीय बालक की हत्या के मामले में एक महिला आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाया। साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया। पैसा जमा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है। अपर लोक अभियोजक एपीपी हरेराम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने सेशन नंबर 228/16 सह चानन थाना कांड संख्या 47/14 के सेक्शन 341, 323, 325, 337, 302, 504/34 आईपीसी में सुनवाई करते हुए कांड के अभियुक्त सह इंद्रदेव यादव की पत्नी गायत्री देवी को उम्रकैद की सजा सुनाई। बसमलिया निवासी स्व. महावीर यादव के पुत्र सदाशिव यादव के अनुसार सात जून 2014 को चापाकल के टूटे चबूतरा का...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.