रुद्रप्रयाग, जून 30 -- गौरीकुंड खर्क के पास बीती 15 जून को हेलीकॉप्टर दुर्घटना के मामले में आर्यन एविएशन के प्रबंधक एवं एकांटेबल मैनेजर की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया। जनपद न्यायाधीश सहदेव सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों की याचिका को खारिज कर दिया। केदारघाटी के गौरीकुंड खर्क में क्रैश हुए आर्यन हेलीकॉप्टर में पायलेट सहित 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस मामले में कोतवाली सोनप्रयाग में आर्यन एविएशन हेली कंपंनी के प्रबंधक विकास तोमर और एकांटेबल मैनेजर कौशिक पाठक पर लापरवाही को लेकर नामजद मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली सोनप्रयाग में 105 भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा धारा 10 वायुयान अधिनियम 1934 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। वहीं दोनों नामजद आरोपियों द्वारा न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई गई थी। सोमव...