नई दिल्ली, जुलाई 2 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में संसद सुरक्षा चूक मामले में दो आरोपियों को बुधवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद एवं न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने नीलम आजाद व महेश कुमावत को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतनी ही राशि के दो जमानतियों के आधार पर राहत प्रदान की। पीठ ने आरोपियों को यह निर्देश भी दिया कि घटना के संबंध में वे मीडिया संस्थानों को साक्षात्कार नहीं देंगे। इसके अलावा इस बाबत सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डालेंगे। दरअसल, आरोपियों ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करने के एक निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। पेश मामले में वर्ष 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी वाले दिन 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में चूक की बड़ी घटना में आरोपी सागर शर्मा व मनोरंजन डी. लोकसभा में शून्यकाल के ...
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