नई दिल्ली, फरवरी 12 -- New Income Tax Bill: अगर आप टैक्सेपयर हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, 15 फरवरी तक नए इनकम टैक्स बिल को सदन के पटल पर रखा जा सकता है। यह बिल छह दशक पुराने आयकर अधिनियम का स्थान लेगा। इस इनकम टैक्स बिल में कई अहम बदलाव हुए हैं, जिसका फायदा टैक्सपेयर्स को मिलेगा। आइए नए इनकम टैक्स बिल के बारे में जरूरी सवालों का जवाब जान लेते हैं।इनकम टैक्स बिल को कब मंजूरी लोकसभा में 536 धाराओं और 23 अध्यायों में तैयार 622 पृष्ठों वाला एक व्यवस्थित और सरलीकृत इनकम टैक्स बिल है। इसे पिछले सप्ताह मोदी सरकार के कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। ऐसा माना जा रहा है कि 15 फरवरी तक लोकसभा में बिल को पेश किया जा सकता है। उच्च सदन में पेश होने के बाद बिल पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। संसदीय समिति की ...