नई दिल्ली, मई 30 -- अदालत ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को सितंबर 2022 में अपनी अधूरी मांगों को लेकर संसद को उड़ाने की धमकी देने के लिए छह महीने की जेल की सजा सुनाई। विशेष जज विकास ढुल की अदालत ने दोषी को जुर्माना के साथ सजा सुनाई है। इस मामले में 16 सितंबर, 2022 को संसद भवन में स्पीड पोस्ट के जरिए विस्फोटकों से संबंधित कुछ संदिग्ध पदार्थ, एक भारतीय ध्वज व संविधान की एक प्रति युक्त एक पार्सल प्राप्त हुआ था। जज ने कहा कि बालाघाट के लांजी से पूर्व विधायक समरीते का संसद भवन को उड़ाने की धमकी वाला पत्र, आग से संपत्ति को नष्ट करने की धमकी है के जुर्म में पूर्व विधायक को सजा हुई है। हालांकि जज ने विस्फोटक अधिनियम के तहत समरीते को आरोप से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि यह देखते हुए कि विचाराधीन पदार्थ अधिनियम के तहत विस्फ...