नई दिल्ली, फरवरी 20 -- - राउज एवेन्यू अदालत में 27 फरवरी को सजा पर बहस होगी नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को सितंबर 2022 में संसद को उड़ाने की धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 506 भाग 2 (जान से मारने या गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की धमकी) के तहत दोषी ठहराया। इसके लिए अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। अदालत में 27 फरवरी को सजा पर बहस होगी। हालांकि अदालत ने उन्हें विस्फोटक रखने और इसके जरिए जान को खतरे में डालने या चोट पहुंचाने के आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि राज्यसभा के महासचिव के कार्यालय को कथित तौर पर भेजे गए पार्सल में पाए गए पदार्थ की जांच करने पर पता चला कि वह विस्फोट करने की क्षम...
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