नई दिल्ली, जुलाई 2 -- संसद की सुरक्षा में चूक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए आरोपियों को जमानत दे दी है। हालांकि इसी के साथ एक शर्त भी लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में गिरफ्तार नीलम आज़ाद और महेश कुमावत को ज़मानत दे दी है। कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दो जमानतदारों के साथ 50-50 हजार रुपए के जमानती बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि आरोपी इस घटना को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। वहीं मामले को लेकर मीडिया में इंटरव्यू देने पर और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर भी रोक लगा दी है। आरोपियों ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

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