हाथरस, जुलाई 22 -- सादाबाद के भार्गव कालोनी में 15 अप्रैल 2023 में हुई थी रिटायर्ड फौजी न्यायालय में अब पत्नी व उसके दो साथियों के खिलाफ सुनाई सजा हाथरस। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन हर्ष अग्रवाल के न्यायालय ने रिटायर फौजी की हत्या में पत्नी सहित तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर बीस बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार कस्बा सादाबाद के रहने वाले कालीचरन गौतम ने थाना सादाबाद में तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि मेरा भाई अनिल कुमार 31 जनवरी 2023 को फौज से रिटायरमेंट होकर अपने घर आ गया था। मेरे भाई अनिल कुमार की पत्नी कुमकुमबाला के पास काफी लोग जाते-जाते हैं, उसके अवैध संबंध थे। इसी वजह से भाई अनिल कु...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.